नई दिल्ली : धूमपान एवं तंबाकू उत्पादों के सेवन को हतोत्साहित करने की दिशा में अहम कदम उठाने की तैयारी है। सरकार ने सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम उम्र सीमा बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव रखा है। अभी यह उम्र 18 साल है। इस दिशा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण नियमन) संशोधन कानून, 2020 का मसौदा पेश किया है।
सिगरेट व तंबाकू उत्पाद खरीदने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 से 21 करने का प्रस्ताव
प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक, ऐसे किसी व्यक्ति को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे, जिसकी उम्र 21 साल से कम हो। शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में भी इन उत्पादों की बिक्री पर रोक रहेगी। इस संशोधन विधेयक में यह भी कहा गया है कि सिगरेट या कोई भी तंबाकू उत्पाद ऑरिजिनल पैकिंग में ही बेचा जाएगा। यानी सिगरेट या तंबाकू उत्पाद की पैकिंग खोलकर फुटकर में बेचने की अनुमति नहीं होगी।
प्रतिबंधित स्थान पर धूमपान करने पर जुर्माने को बढ़ाकर 2000 रुपये किया जाएगा
नियमों के उल्लंघन पर दो साल की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार ऐसा करने पर पांच साल तक की जेल और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। प्रतिबंधित क्षेत्र में धूमपान करने पर जुर्माने को 200 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का प्रस्ताव है।
अवैध कारोबार पर सख्ती
संशोधन विधेयक में सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों के अवैध कारोबार पर भी निशाना साधा गया है। इसमें अवैध उत्पाद बिक्री पर एक साल की जेल और 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी बार ऐसा करने पर दो साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। गैरकानूनी तरीके से सिगरेट बनाने पर दो साल की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना होगा।
विज्ञापन पर रोक
विज्ञापन को लेकर इसमें कहा गया है, 'कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी माध्यम से सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन नहीं करेगा, न ही किसी रूप में इन उत्पादों के सेवन को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधि या किसी विज्ञापन का हिस्सा बनेगा।'