सप्ताह में 4 दिन करना होगा काम,
3 दिन छुट्टी ,
जानिए नियम
नई दिल्ली : नये ड्राफ्ट कनून के अनुसार आने वाले दिनो में कर्मचारियो को सप्ताह में 3 दिन छुट्टी मिलने कि सम्भावना है। मजदूरी और रोजगार मंत्रालय ने 4 नये कनून की अमलबाज़ी करने के लिये उससे सम्बंधित नियमावली को इस सप्ताह के अंत तक अंतिमरूप देने वली है।
कानून को अमल में लाने के लिए बनाई गई नियमावली के मुताबिक, सरकार कामगारों के लिए सप्ताह में चार दिन काम करने और 3 साप्ताहिक छुट्टी मिलेगी। इसके साथ ही श्रम मंत्रालय की ओर से असंघटित कर्मचरियो के रजिस्ट्रेशन के लिये एक पोर्टल तैयार किया जयेगा। अधिकारी के अनुसार यह पोर्टल जून तक तैयार होग। इस वेब पोर्तल का उल्लेख केंद्रीय वित्त्मंत्री निर्मला सीतारामन ने अपने भाषण में किया था।
कंपनी और कर्मचारी निर्णय लेंगे
केंद्र सरकार ने इस कनून को लागू करने का निर्णय कम्पनी और कर्मचरियो पर सौपा है। नये कानून के अनुसार सरकार ने 4 दिन काम के घंटे बढाने का निर्णय लिया है। ऐसे में कर्मचारियो को 12 घंटे काम करने होंगे। सप्ताह में काम करने की सीमा 48 घंटे होगी। अगर 48 घंटे काम पूरे हो गये तो 3 दिन कि छुट्टी ले सकते हैं।
1 अप्रिल से लागू होंगे
श्रम सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि श्रम कनून के नियमो को अंतिम रूप दी जा रही है। आने वाले सप्ताह में काम पूरा होने कि उम्मीद है। इस बारे मे चर्चा कि गयी है। इसमें वेतन कनून, सुरक्षा, स्वस्थय कनून,सामाजिक सुरक्षा कानून का समावेश है। इन कनूनो को 1 अप्रिल से लागू करने की योजना सरकार ने बनायी है।
केंद्रीय कर्मचारियो के महगायी भत्ता बढ्ने कि उम्मीद
केंद्र सरकार के कर्मचारियो को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। 7वे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार महगायी भत्ता बढाने की घोषणा हो सकती है। इसमे 4 प्रतिशत तक बढोत्तरी हो सकती है। इसका फायदा 50 लख केंद्रीय कर्मचारी और 61लाख पेंशन धारको को मिलेग। वर्तमान में 17 प्रतिशत महगायी भत्ता मिल रहा है। इस कानून के लागू होने के बाद उन्हे 21 प्रतिशत महगायी भत्ता मिलेग।