हर नियम का उल्लंघन आपराधिक नहीं,
जानें पान-गुटखा पर क्या आया फैसला
GST Council Meeting Updates: 6 महीने के अंतराल के बाद एक बार फिर आज यानी शनिवार को जीएसटी 48वीं मीटिंग वर्चुअली आयोजित की गई। जीएसटी काउंसिल की आज की मीटिंग में फैसला हुआ है कि नियमों के उल्लंघन में अब हर एक मामला आपराधिक नहीं है।
वित्त विधेयक के जरिए जीसएटी कानून में बदलाव का भी प्लान है। वहीं, आज ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो, हॉस रेसिंग को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से की गई सिफारिशों पर कोई चर्चा नहीं हुई है। बता दें, बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया।
रेवन्यु सेकरेट्री ने बताया कि कुछ नियमों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर जीएसटी काउंसिल ने अपनी सहमित जताई है। वहीं, प्रॉसिक्यूशन शुरू करने की सीमा दोगुना होकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है। बता दें कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी थी।
➡️ जीएसटी काउंसिल के फैसले -
1) - जीएसटी काउंसिल में दालों के छिलके पर टैक्स की दर को पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का फैसला हुआ है।
2) - जीएसटी काउंसिल की बैठक में तंबाकू एवं गुटखा पर कराधान (टैक्सेसन) के मुद्दे पर समय के अभाव में चर्चा नहीं हो पाई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद समय की कमी के कारण एजेंडे में शामिल 15 मुद्दों में से केवल आठ पर ही फैसला कर सकी। वहीं, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि समय इतना कम था कि जीओएम की रिपोर्ट जीएसटी परिषद के सदस्यों को भी नहीं दी जा सकी।
Big decision in GST council meeting,
Violation of every rule is not criminal,
Know what was the verdict on paan-gutkha